उत्तर प्रदेश सरकार विकलांग जनों के लिए समय-समय पर कई प्रकार की योजना लती रहती है। लेकिन इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए विकलांग व्यक्तियों के पास उत्तर प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र (UP Disability Certificate) होना चाहिए। बिना विकलांग प्रमाण पत्र के आप किसी भी योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र कैसे बनायें? तो इस आर्टिकल को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा पढ़ें क्योंकि इस लेख में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कि आप UP Disability Certificate Online Apply कैसे कर सकते हैं।
यहाँ पर हम जानेंगे कि कि अपने घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से उत्तर प्रदेश विकलांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? आवश्यक दस्तावेज क्या हैं, कितनी फीस लगेगी और यूपी विकलांग प्रमाण पत्र बनने में कितना समय लगेगा आदि।
UP Viklang Praman Patra Apply Online
आर्टिकल | यूपी दिव्यांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के विकलांग या दिव्यांग लोग |
वेबसाइट | esathi.up.gov.in |
हेल्पलाइन | 0522-2304706 |
Uttar Pradesh Disability Certificate Online Apply Quick Step
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश ई साथी पोर्टल पर जायेंगे – UP E Sathi Portal
- यहाँ पर यूजर का नाम, पासवर्ड और सुरक्षा कोड डालकर सबमिट करेंगे।
- लॉगिन होने के बाद आवेदन प्रमाण पत्र सेवा के नीचे दिव्यांग प्रमाण पत्र पर क्लिक करेंगे।
- इसके बाद विकलांग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी को भर कर सबमिट कर देना है।
- इसके बाद 15 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट कर देना है।
इस प्रकार से आपका बहुत जी जल्दी Quick Steps से उत्तर प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र योजना में ऑनलाइन आवेदन हो जायेगा और आपके मोबाइल या कंप्यूटर में फॉर्म सबमिट की PDF डाउनलोड हो जाएगी।
अगर आप Quick Step को फॉलो करके UP Disability Certificate के लिए Online Apply नहीं करपा रहे हैं तो नीचे दिए गए Step by Step को फॉलो कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र कैसे बनायें? Step By Step
Step-1 UP viklang praman patra बनाने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश ई साथी पोर्टल पर जाना है।
Step-2 इस पोर्टल पर अगर आप पहली बार आये हैं तो इसमें सबसे पहले नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण? पर क्लिक करके अकाउंट बना लेना है।
उत्तर प्रदेश ई साथी पोर्टल में रजिस्टर और लॉगिन कैसे करें?
Step-3 अब आपको पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन वाले सेक्शन में यूजर का नाम और नीचे पासवर्ड/ओ.टी.पी. डालने के बाद नीचे कैप्चर भरना है इसके बाद Submit बटन पर क्लिक करना है।
Step-4 इसके बाद आप इस पोर्टल में लॉगिन हो जायेंगे अब यहाँ पर आपको आवेदन प्रमाण पत्र सेवा के सेक्शन में नीचे दिव्यांग प्रमाण पत्र पर क्लिक करना है।
Step-5 अब आपके सामने विकलांग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन-पत्र का पेज खुल कर आ जायेगा। यहाँ पर आवेदन पत्र फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही-सही भर देना है और मांगे गए महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करके Submit बटन पर क्लिक कर देना है।
Step-6 अब आपके सामने प्रीव्यू का पेज खुल कर आ जायेगा, आपके द्वारा भरी गई जानकारी को एक बार वेरीफाई करना है सभी जानकारी सही है तो आपको सबसे नीचे सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें के बटन पर क्लिक करना है।
Step-7 आपके सामने Payment Getway का पेज खुल कर आ जायेगा। यहाँ पर आपको 15 रुपए का भुगतान करना है पेमेंट करने के लिए Submit & Proceed with Payment के बटन पर क्लिक करना है।
Step-8 आगे आपके सामने पेमेंट करने के लिए QR Code Generate होकर आ जायेगा, अब अपने PhonePe या GooglePe से QR Scan करके Successfull पेमेंट कर देना है।
Step-9 पेमेंट कम्पलीट होते ही आपके सामने यूपी विकलांग सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई की रिसीविंग खुल कर आ जाएगी।
अब इस रिसीविंग का स्क्रीनशॉट या प्रिंट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसान तरीके से अपने घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से उत्तर प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र या दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- आधार कार्ड
- फोटो
- मोबाइल नंबर
- मेडिकल रिपोर्ट
- स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
UP हैंडीकैप सर्टिफिकेट आवेदन हेतु डॉक्यूमेंट स्कैन साइज
डॉक्यूमेंट का नाम | स्कैन साइज / फॉर्मेट टाइप |
फोटो | 20 Kb से कम / JPEG या PDF |
आधार कार्ड | 200 Kb से कम / JPEG या PDF |
स्वघोषणा पत्र | 200 Kb से कम / JPEG या PDF |
मेडिकल रिपोर्ट | 200 Kb से कम / JPEG या PDF |
UP Viklang Praman Patra ऑनलाइन Apply करने से सम्बंधित प्रश्न उत्तर (FAQ)
उत्तर प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र की वैलिडिटी कितने दिन की होती है?
उत्तर प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन तक होती है यानि कि जब तक लाभार्थी जीवित रहेगा तब तक यह प्रमाण पत्र वैलिड रहेगा।
उत्तर प्रदेश विकलांग सर्टिफिकेट बनने में कितना समय लगता है?
उत्तर प्रदेश विकलांग सर्टिफिकेट को बनने में लगभग 25 से 30 दिन यानि की 1 महीने का समय लगता है।
विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवेदन कर्ता के पास इन में से (आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड आदि) कोई भी आई डी प्रूफ होना आवश्यक है।